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सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए देना होगा 'धर्म का सबूत': प्रेस रिव्यू

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इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ जारी विरोध के बीच इस क़ानून के तहत भारतीय नागरिकता दिए जाने वाले कुछ नियम सामने आए हैं. इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर  के मुताबिक़, गृह मंत्रालय इस क़ानून के तहत नागरिकता देने के लिए नियम बना रही है. इन नियमों में पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आकर बसने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए अपने धर्म का सबूत देना होगा. इस नियम के तहत अगर नागरिकता हासिल करने का इच्छुक व्यक्ति 31 दिसंबर, 2014 से पहले का कोई भारतीय दस्तावेज़ पेश करता है जिसमें उसने अपना धर्म हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन या बुद्ध घोषित किया है तो ऐसे दस्तावेज़ को धर्म का सबूत माना जाएगा. पाकिस्तान में  अग़वा  हुई हिंदू लड़की null और ये भी पढ़ें हमें दूसरे देशों के क़ानूनों का सम्मान करना चाहिए: ओम बिरला CAA पर इमरान के सवालों का भारत ने दिया जवाब जस्टिस बोबडे बोले, आस्था तर्क पर नहीं टिकी होती

CAA पर बोले रामदास अठावले, नागरिकता क़ानून में बदलाव पर विचार कर सकती है सरकार

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इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ देशभर में जारी प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि मोदी सरकार इस क़ानून में संशोधन करने पर विचार कर सकती है. महाराष्ट्र के रालेगण सिद्धि में समाजसेवक अन्ना हज़ारे के साथ मुलाक़ात के बाद अठावले ने कहा कि नागरिकता संशोधन क़ानून मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है. उन्होंने कहा कि इस क़ानून के ज़रिए ग़लतफ़हमी पैदा की जा रही है. अठावले ने कहा, "ये जो निर्णय है ये भारतीय मुस्लिम का विरोध करने वाला बिलकुल नहीं है, लेकिन थोड़ी ग़लतफ़हमी हो रही है, ज़रूर सरकार लोगों की भावनाओं का विचार करते हुए इसमें क्या बदलाव हो सकते हैं इस पर सरकार विचार करेगी, सरकार ने कुछ सुझाव मांगे हैं." "इसमें क्या बदलाव हो सकते हैं, सरकार इस पर ज़रूर चर्चा करेगी." null आपको ये भी रोचक लगेगा सेना प्रमुख के बयान पर बोले येचुरी- 'कहीं हम पाकिस्तान के रास्

CAA पर सुप्रीम कोर्ट- फ़िलहाल रोक लगाने से इनकार

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इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES सु्प्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) पर बिना सुनवाई के रोक नहीं लगाई जा सकती. देशभर में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) के ख़िलाफ़ और समर्थन में दायर 144 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा? चार हफ़्ते बाद ही इस मामले पर कोई अंतरिम राहत दी जा सकती है. किसी भी हाई कोर्ट में सीएए से जुड़ा कोई मामला नहीं सुना जा सकता. केंद्र को चार हफ़्ते में जवाब दाखिल करने के कहा गया है. बिना केंद्र को सुने सुप्रीम कोर्ट का सीएए पर रोक लगाने से फ़िलहाल इनकार सुप्रीम कोर्ट में भारी भीड़ जब इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट में भीड़ को लेकर शिकायत की. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस एसए बोबड़े से कहा कि माहौल शांत रहना चाहिए, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट में. उन्होंने कहा कि कोर्ट को यह आदेश द