सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए देना होगा 'धर्म का सबूत': प्रेस रिव्यू
इस पोस्ट को शेयर करें Facebook इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp इस पोस्ट को शेयर करें Messenger साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ जारी विरोध के बीच इस क़ानून के तहत भारतीय नागरिकता दिए जाने वाले कुछ नियम सामने आए हैं. इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के मुताबिक़, गृह मंत्रालय इस क़ानून के तहत नागरिकता देने के लिए नियम बना रही है. इन नियमों में पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आकर बसने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए अपने धर्म का सबूत देना होगा. इस नियम के तहत अगर नागरिकता हासिल करने का इच्छुक व्यक्ति 31 दिसंबर, 2014 से पहले का कोई भारतीय दस्तावेज़ पेश करता है जिसमें उसने अपना धर्म हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन या बुद्ध घोषित किया है तो ऐसे दस्तावेज़ को धर्म का सबूत माना जाएगा. पाकिस्तान में अग़वा हुई हिंदू लड़की null और ये भी पढ़ें हमें दूसरे देशों के क़ानूनों का सम्मान करना चाहिए: ओम बिरला CAA पर इमरान के सवालों का भारत ने दिया जवाब जस्टिस बोबडे बोले, आस्था तर्क पर नहीं टिकी होती