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#CAA #NRC पर #Supreme_Court का रवैया क्या है ? सुनिए एक वकील साहब को

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क्या CAA पर स्टे नहीं लगा सकता था सुप्रीम कोर्ट?

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ज़ुबैर अहमद बीबीसी संवाददाता, नई दिल्ली इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES Image caption सांकेतिक तस्वीर बुधवार को देशभर में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) से जुड़ी 144 याचिकाओं पर सुनवाई हुई जिसके बाद अदालत ने कहा कि 'सीएए पर बिना सुनवाई के रोक नहीं लगाई जा सकती'. सीएए के ख़िलाफ़ कोर्ट में 141 याचिकाएं दायर की गयी थीं, जबकि इसके पक्ष में तीन. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर वो संवैधानिक पीठ बनाएंगे तो वही पीठ अंतरिम आदेश देगी. पर इस क़ानून को लेकर लोगों में जो बेचैनी और विरोध है, उसे देखते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट इस क़ानून के लागू किए जाने पर स्टे नहीं लगा सकता था? इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES इस बारे में संविधान विशेषज्ञ और हैदराबाद की नालसार लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फ़ैज़ान मुस्तफ़ा ने कहा कि देश में मची अफ़रा-तफ़री को देखते हुए बेहतर तो ये होता कि ख़ुद सरकार ही अदालत से यह क

CAA पर सुप्रीम कोर्ट- फ़िलहाल रोक लगाने से इनकार

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इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES सु्प्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) पर बिना सुनवाई के रोक नहीं लगाई जा सकती. देशभर में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) के ख़िलाफ़ और समर्थन में दायर 144 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा? चार हफ़्ते बाद ही इस मामले पर कोई अंतरिम राहत दी जा सकती है. किसी भी हाई कोर्ट में सीएए से जुड़ा कोई मामला नहीं सुना जा सकता. केंद्र को चार हफ़्ते में जवाब दाखिल करने के कहा गया है. बिना केंद्र को सुने सुप्रीम कोर्ट का सीएए पर रोक लगाने से फ़िलहाल इनकार सुप्रीम कोर्ट में भारी भीड़ जब इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट में भीड़ को लेकर शिकायत की. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस एसए बोबड़े से कहा कि माहौल शांत रहना चाहिए, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट में. उन्होंने कहा कि कोर्ट को यह आदेश द