अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से मिली ज़मानत
इमेज स्रोत, GETTY IMAGES आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन-चीफ़ अर्नब गोस्वामी और सह-अभियुक्तों को ज़मानत दे दी है. अर्नब गोस्वामी को बीते बुधवार 4 नवंबर को मुंबई में उनके घर से गिरफ़्तार किया गया था. उनकी गिरफ़्तारी का वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ जब महाराष्ट्र पुलिस सुबह-सुबह उनके घर पहुंची थी और उन्हें पुलिस वैन में बैठाकर साथ ले गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट का ज़मानत न देना बिलकुल ग़लत है. विज्ञापन अर्नब गोस्वामी ने पहले ज़मानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था लेकिन कोर्ट ने ज़मानत देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे. छोड़कर और ये भी पढ़ें आगे बढ़ें और ये भी पढ़ें अर्नब गोस्वामी की गिरफ़्तारी के मामले में क़ानून क्या कहता है? अर्नब गोस्वामी को अंतरिम राहत देने से बॉम्बे हाईकोर्ट का इनकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ़्तारी को इमरजेंसी के दौर से जोड़ने पर बहस अर्नब गोस्वामी की गिरफ़्तारी, क्या है मामला समाप्त जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अर्नब गोस्वामी और अन्य दो अभि