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भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का दफ़्तर अब आरटीआई के दायरे में होगा.

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RTI के दायरे में होगा चीफ़ जस्टिस का ऑफ़िस: सुप्रीम कोर्ट इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का दफ़्तर अब आरटीआई के दायरे में होगा. शीर्ष अदालत की संवैधानिक पीठ ने बुधवार को यह फ़ैसला दिया. दिल्ली हाईकोर्ट के फ़ैसले को बरक़रार रखते हुए अदालत ने कहा है कि पारदर्शिता से न्यायिक आज़ादी प्रभावित नहीं होती. विज्ञापन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली इस संवैधानिक बेंच में जस्टिस एनवी रामन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हैं. संवैधानिक पीठ ने चार अप्रैल को इस मामले में फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने कहा कि निजता और गोपनीयता का अधिकार एक अहम चीज़ है और चीफ़ जस्टिस के दफ़्तर से सूचना देते वक़्त वह संतुलित होनी चाहिए. null आपको ये भी रोचक लगेगा प्रवर्तन निदेशालय नया सीबीआई क्यों बन गया है? प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "आपको यहीं रह