#CoronaVirus:- अनलॉक पटना

अनलॉक -1 : पटना में आज से बदल गएं कई नियम, अब रोज खुलेंगी दुकानें, मॉल और रेस्टोरेंट भी खुलने की भी तारीख तय

पटना, हिन्दुस्तान टीम,Last Modified: Mon, Jun 01 2020. 08:31 IST

                                                                                                          -


पटना के बाजारों में सोमवार से रोजाना चहल-पहल दिखेगी। सभी दुकानों को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है। अभी तक दुकानें शाम छह बजे तक खुलती थीं। डीएम कुमार रवि ने बताया कि रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक पटना में कर्फ्यू रहेगा। यानी बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। सप्ताह में तीन दिन दुकान खोलने और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ऑड-इवेन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है। सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की सभी दुकानें भी रोजाना खुल खुलेंगी। गृह विभाग के आदेश का अनुपालन करते हुए यह आदेश जारी किया गया है।
दवा दुकानें चौबीस घंटे खुलेंगी 
डीएम ने बताया कि दवा दुकानों, क्लीनिक और अस्पताल पर समय की पाबंदी नहीं होगी। ये चौबीस घंटे खुल सकती हैं। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार की दुकानें रात नौ बजे तक ही खुलेंगी। 
मॉल भी 8 जून के बाद खुलेंगे
राजधानी के सभी मॉल आठ जून से खुलेंगे। दरअसल, अनलॉक 1 में मॉल भी आठ जून के बाद खोलने का निर्देश दिया गया है। 
कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध 30 जून तक
कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गई है, इसलिए यहां छूट नहीं होगी। यहां केवल आवश्यक सेवाएं ही बहाल रहेंगी। यानी इन इलाकों में मेडिकल एवं अन्य जरूरी सेवाएं से संबंधित दुकानें खुलेंगी। 
रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति 8 के बाद संभव
पटना में रेस्टोरेंट भी खुलेंगे। फिलहाल मिठाई या अन्य खाद्य सामग्री घर ले जा सकते हैं। ऐसी दुकानें होम डिलीवरी भी कर सकती हैं। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार होटलों में खाने की छूट आठ जून के बाद मिल सकती है। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि होटल, रेस्टोरेंट या मिठाई की दुकानों में अक्सर भीड़ होती है इसीलिए भीड़ पर निगरानी रखें। उन्होंने 8 जून के पहले इनके बारे में जानकारी भी मांगी है। 
निजी वाहनों को पास की जरूरत नहीं होगी
राज्य के अंदर किसी व्यक्ति या सामग्री के आवागमन के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। लोग अपने वाहनों को लेकर गंतव्य स्थान पर जा सकते हैं। इससे पहले लोगों को राज्य के बाहर या राज्य के अन्य जिलों में जाने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती थी। यह प्रतिबंध गृह विभाग के निर्देश के बाद प्रशासन ने हटा लिया है।
https://www.livehindustan.com

Comments

Popular posts from this blog

"बक्श देता है 'खुदा' उनको, ... ! जिनकी 'किस्मत' ख़राब होती है ... !! वो हरगिज नहीं 'बक्शे' जाते है, ... ! जिनकी 'नियत' खराब होती है... !!"

Magar Momino pe Kushada hain rahen || Parashtish karen Shauq se Jis ki chahein