अनलॉक 5: सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति, स्कूलों पर राज्य लेंगे फ़ैसला

 


अनलॉक 5: सिनेमा खोलने की अनुमति, स्कूल पर राज्य लेंगे फ़ैसला

केंद्र सरकार ने अनलॉक-5 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. जिसके तहत कई तरह की रियायतें दी गई हैं.

कोरोना लॉकडाउन के तहत देश भर में मार्च से बंद स्कूल-कॉलेज 15 अक्टूबर से खोले जाएंगे.

हालांकि इसपर अंतिम फ़ैसला राज्यों और इससे जुड़ी संस्थाओं पर छोड़ा गया है.

केंद्र का कहना है हालांकि ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को अब भी प्राथमिकता दी जाएगी और प्रोत्साहित किया जाएगा.

सिनेमा हॉल खुलेंगे

नई गाइडलाइंस के तहत सरकार ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एग्जीबिशन हॉल और एंटरटेनमेंट पार्क खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन इन्हें कुछ प्रतिबंधों के साथ खोला जाएगा.

सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स में 50 प्रतिशत से ज़्यादा सीटें नहीं भरी जा सकती. यानी आधी सीटें खाली रहेंगी. सरकार के मुताबिक़, इसके लिए अलग से गाइडलाइंस भी जारी की जाएंगी.

इन जगहों को अब तक इसलिए बंद रखा गया था क्योंकि आशंकाएं थीं कि यहां अक्सर भीड़ होती है.

वहीं राज्य कुछ शर्तों के साथ 100 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त दे सकते हैं.

हालांकि सरकार का कहना है कि कंटेनमेंट ज़ोन में 31 अक्टूबर तक सख़्ती से लॉकडाउन लागू रहेगा.

केंद्र का कहना है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे ख़तरे वाले समूह में हैं, इसलिए उनके स्कूल खोलने का फ़ैसला स्कूलों से सलाह करके लिया जाएगा.

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