डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के उस हुक्म को पूरी तरह रद्द कर दिया है, जिसमें मस्जिद को गिराने का आदेश दिया गया था। इस फैसले के बाद से अकीदतमंदों और इंसाफपसंद लोगों ने चैन की सांस ली है।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित 100 साल से अधिक पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद को अदालत से एक बहुत बड़ी राहत मिली है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के उस हुक्म को पूरी तरह रद्द कर दिया है, जिसमें मस्जिद को गिराने का आदेश दिया गया था। इस फैसले के बाद से अकीदतमंदों और इंसाफपसंद लोगों ने चैन की सांस ली है।
विवाद तब खड़ा हुआ था जब हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने इस पर अवैध कब्जे का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद निचली अदालत ने इसे हटाने का निर्देश दिया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से अदालत में ऐतिहासिक और पुख्ता सबूत पेश किए गए। दस्तावेजों के मुताबिक, यह जमीन वालिद खां और याकूब खां के नाम पर दर्ज थी, जिन्होंने इसे कलेक्ट्रेट, कोषागार और तहसील के निर्माण के लिए दान (डोनेट) किया था। इसके अलावा, कोर्ट में 1911 का पुराना बिजली का बिल भी बतौर सबूत पेश किया गया, जिसके आधार पर अदालत ने ऐतिहासिक मस्जिद को बचाने का यह बड़ा फैसला सुनाया है।
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