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आयुष मलिक और चांदनी कुरैशी केस: धर्म, प्यार, परिवार और व्यक्तिगत आज़ादी के बीच छिड़ी कानूनी लड़ाई ने उत्तर प्रदेश के शामली से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 31 वर्षीय आयुष मलिक के दोस्त की ओर से दाखिल हैबियस कॉर्पस याचिका में आरोप लगाया गया कि धर्म परिवर्तन और चांदनी कुरैशी से शादी के बाद आयुष को उनके पिता की ओर से कथित तौर पर उनकी इच्छा के विरुद्ध रखा गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप जैन ने 9 सितंबर के आदेश में आयुष को 16 सितंबर को कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया था। अदालत ने याचिका में लगाए गए कथित अवैध हिरासत और राज्य अधिकारियों की भूमिका से जुड़े आरोपों को गंभीर बताया था।
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