समलेटी धमाका: 23 साल की क़ैद के बाद बरी हुए अभियुक्त
राजस्थान हाई कोर्ट ने 1996 के समलेटी धमाका मामले में पांच अभियुक्तों को बरी कर दिया है.
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक लतीफ़ अहमद बाजा(42), अली भट्ट (48), मिर्ज़ा निसार (39), अब्दुल गनी (57 और रईस बेग(56) मंगलवार को जेल से बाहर आए. बेग 8 जून 1997 से जेल में थे जबकि अन्य को जून 1996 और जुलाई 1996 के बीच गिरफ़्तार किया गया था.
इस दौरान ये पांचों अभियुक्त दिल्ली और अहमदाबाद की जेलों में बंद रहे लेकिन कभी भी ज़मानत या परोल पर बाहर नहीं आए. पाँचों को बरी करते हुए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके ख़िलाफ़ षडयंत्र में शामिल होने के सबूत नहीं पेश कर सका है.
रिहाई के बाद इन अभियुक्तों का कहना है कि गिरफ़्तारी से पहले वो एक दूसरे को नहीं जानते थे. ये लोग अब पूछ रहे हैं कि हम बरी तो हो गए हैं लेकिन जो समय हमें जेल में गुज़ारना पड़ा उसे कौन वापस लाएगा.
बीबीसी हिंदी से साभार
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