धर्म संसद की जांच पर 'बेहतर हलफ़नामा' दाख़िल करे दिल्ली पुलिस: सुप्रीम कोर्ट

Reuters Copyright: Reuters सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दायर किए गए उस हलफ़नामे पर अपना असंतोष जताया है, जिसमें कहा गया कि पिछले साल के दिसंबर में दिल्ली में आयोजित धर्म संसद में कोई हेटस्पीच नहीं दी गई थी. जस्टिस एएम खानविलकर और अभय एस ओका के नेतृत्व वाली पीठ ने इस पर शुक्रवार को अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की. अदालत ने कहा, ''इस हलफ़नामे को डीसीपी द्वारा दाख़िल किया गया है. हम उम्मीद करते हैं कि वो इसकी संवेदनशीलता समझते होंगे. क्या उन्होंने जांच रिपोर्ट को ही फिर से दाख़िल कर दिया है या अपनी अक्ल भी लगाई है?'' सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को अपना रुख़ साफ़ करने का निर्देश देते हुए कहा, ''क्या ये आपका भी रुख़ है या सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी की जांच रिपोर्ट को ही आपने यहां पेश कर दिया है?'' Social embed from twitter रिपोर्ट Report this social embed, make a complaint 4 मई तक फिर से दायर करें हलफ़नामा अदालत ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को 4 मई तक 'बेहतर हलफ़नामा' दाख़िल करने का आदेश दिया है. मालूम हो कि 19 दिसंबर, 2021 को दिल्ली में आयोजित हिंदू युव