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#Tablighi_Jamat walon ki badi jeet

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  तबलीग़ी जमात: अदालत ने विदेशियों को बरी किए जाने के आदेश के ख़िलाफ़ 44 याचिकाएं खारिज़ की 08:15 PM Nov 20, 2020 | द वायर स्टाफ पुलिस ने पुनरीक्षण याचिकाएं दायर कर अनुरोध किया था कि जिन अपराधों में 36 विदेशी नागरिकों को आरोपमुक्त किया गया था, उनमें आरोप तय किए जाएं. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तबलीग़ी  जमात के नौ विदेशी सदस्यों के भारत की यात्रा करने पर 10 साल के प्रतिबंध के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को अमान्य कर दिया है. (फोटो: पीटीआई) नई दिल्ली:  दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस द्वारा दायर 44 याचिकाओं को खारिज कर दिया. इन याचिकाओं में मजिस्ट्रेट की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें विदेशी लोगों को वीजा प्रावधानों का उल्लंघन कर तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल होने के अपराधों से बरी कर दिया गया था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने कहा कि पुनरीक्षण याचिकाओं में कोई आधार नहीं है. मजिस्ट्रेट की अदालत ने 24 अगस्त को भारतीय दंड संहिता और महामारी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत 36 विदेशी नागरिकों के खिलाफ आरोप तय किए थे. इसके अलावा आपदा प्रबंधन कानून

तब्लीग़ी जमात के विदेशियों को 'बलि का बकरा' बनाया गया- बॉम्बे हाई कोर्ट: आज की बड़ी ख़बरें

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साहब ये तबलीगी जमात है , TikTok पे मुजरा करने वाले लोग नहीं

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