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जमीन खरीदने से पहले ........

 

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Bihar Bhumi: दाखिल-खारिज को लेकर नीतीश सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, इन बातों का ध्यान रखें जमीन मालिक

UPDATED: FRI, 19 SEP 2025 03:29 PM (IST)
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बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन खरीदने से पहले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वैध जमाबंदी वाले व्यक्ति से ही जमीन खरीदने की सलाह दी गई है। विभाग ने जमीन की जांच ऑनलाइन करने की सुविधा दी है। विवादित या सरकारी रोक वाली जमीनों से बचने के लिए बिचौलियों से सावधान रहने को कहा गया है।

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दाखिल-खारिज को लेकर नीतीश सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

HIGHLIGHTS

  1. जमीन खरीद से पहले राजस्व विभाग की सलाह
  2. वैध जमाबंदी वाले से ही जमीन खरीदें
  3. बिचौलियों से रहें सावधान, जांच अवश्य करें

संवाद सूत्र, करायपरसुराय (नालंदा)। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Bihar Government) ने रैयतों को जमीन खरीदने से पहले सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके मुताबिक, जमीन की खरीदारी सिर्फ उसी व्यक्ति से करें जिसका वैध जमाबंदी हो। विभाग ने बताया है कि दाखिल खारिज आवेदन अस्वीकृत होने की सबसे बड़ी वजह जमीन का विवादित होना है।

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जमीन खरीदने से पहले रैयतों को सतर्क रहने की सलाह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दी है। विभाग के मुताबिक, दाखिल खारिज आवेदन के अस्वीकृत होने की सबसे बड़ा करण जमीन का विवादित होना है।

किसी भी जमीन को खरीदने से पूर्व इसकी जांच पड़ताल करने की सलाह देते हुए कहा गया है कि अगर बिना जांच किये विवादित जमीन की खरीदारी की जाती है तो उस व्यक्ति को न केवल आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा, बल्कि लंबी कानूनी प्रक्रिया में भी वे उलझ सकते हैं।

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रैयत वैध जमाबंदी वाले विक्रेता से ही करें जमीन की खरीदारी

भूमि सुधार विभाग के अनुसार, रैयत सिर्फ उसी व्यक्ति से जमीन खरीदारी करें जिनका वैध जमाबंदी हो। जमीन की श्रेणियां जैसे कैसरे हिंद, गैरमजरूआ खास, गैरमजरूआ आम, भूदान बंदोबस्ती स्पष्ट होनी चाहिए। कहा गया है कि बिना वैध जमाबंदी वाली जमीन की रजिस्ट्री कानूनी रूप से चुनौती पूर्ण हो सकती है। इसके लिए जमीन की जांच आनलाइन करने की सुविधा विभाग के द्वारा रैयतों को प्रदान की गई है।

निबंधन से जुड़े दस्तावेजों की पुष्टि के लिए वेबसाइट

https://bhumijankari.bihar.gov.in इस पोर्टल की मदद से आप किसी भी जमीन की जांच कर सकते हैं कि जमीन किसी विवाद में तो नहीं है और स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट है या नहीं।

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रैयत बिचौलियों से रहे सावधान- विभाग ने आम लोगों को सतर्क रहते हुए कहा है कि किसी भी दलाल या बिचौलियों के झांसे में न पड़ें। कई बार उक्त लोगों द्वारा धोखे से विवादित या सरकारी रोक वाली जमीनों की बिक्री करवाने का प्रयास किया जाता है जिससे लोगों को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है।

इन जमीनों की खरीद बिक्री है अवैध

कानूनन इस प्रकार की जमीनों की बिक्री नहीं की जा सकती है जैसे- बाजार और हाट की जमीन, कब्रिस्तान, शमशान, सैरात भूमि, मंदिर और मठ की भूमि, ऐसी जमीनों की रजिस्ट्री करने की कोशिश करने पर स्वत: दाखिल खारिज आवेदन आपका खारिज हो सकता है।

बंटवारे वाली जमीन खरीदने में बरतें सावधानी

विभाग के मुताबिक बिना स्पष्ट बंटवारे वाली जमीन की खरीद भी भविष्य में विवाद को जन्म दे सकती है, इससे अनहोनी की संभावना बनी रहती है इसलिए विभाग द्वारा सलाह दी गई है कि बंटवारे के बाद नई जमाबंदी के आधार पर जमीन की खरीदारी करें। इससे कानूनी वैधता सुनिश्चित हो सकेगी

अंचलाधिकारी ने क्या कहा?

करायपरसुराय के अंचलाधिकारी मणिकांत कुमार ने कहा कि रैयतों को किसी भी जमीन को खरीदने से पहले खाता, रकवा, चौहद्दी तथा खेसरा का मिलान जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा सीमांकन और चहारदीवारी बनवाने से भविष्य में होने वाले किसी भी सीमा विवाद से बचा जा सकता है।


बिहार में अब 72 घंटे में मिलेगा आपको जमीन के कागजात

 

बिहार में अब 72 घंटे में मिलेगा आपको जमीन के कागजात, इस प्रक्रिया से आपका काम होगा आसान

Bihar Land Survey: बिहार सरकार ने भूमि कागजात की प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया है. अब किसान और आम नागरिक ऑनलाइन आवेदन करके महज 72 घंटे में सत्यापित भूमि कागजात प्राप्त कर सकते हैं. इससे कागजात की उपलब्धता तेज होगी और सरकारी कामकाजी प्रक्रिया में सुधार होगा.

By Anshuman Parashar | March 20, 2025 1:16 PM
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Bihar Land Survey: बिहार में किसानों और आम जनता के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है. अब जमीन से जुड़े कागजात ऑनलाइन आवेदन करने पर महज 72 घंटों के भीतर उपलब्ध होंगे. खास बात यह है कि ये कागजात पूरी तरह से सत्यापित और डिजिटल हस्ताक्षरित होंगे, जिससे कागजात की वैधता पर कोई सवाल नहीं उठेगा.

राजस्व विभाग की 25 प्रकार के दस्तावेजों की सेवा

राजस्व विभाग ने इस नई सेवा के तहत 25 प्रकार के राजस्व दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. इनमें जमाबंदी पंजी, बंदोबस्त पंजी, दाखिल-खारिज, खतियान, बीटी एक्ट की धारा 103, 106 और 108 के तहत दिए गए आदेश, सीएस/आरएस/चकबंदी, और नगरपालिका का नक्शा जैसी महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल हैं.

गांव का नक्शा भी मिलेगा 72 घंटे में

अब, किसी भी गांव का नक्शा प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, और 72 घंटे के भीतर वह नक्शा उनके पास पहुंच जाएगा. इस कदम के तहत राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने डोर स्टेप डिलीवरी सेवा की शुरुआत की है, जिससे लोगों को और अधिक सुगमता से इन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा. पहले तकनीकी समस्याओं के कारण आवेदनकर्ताओं को नक्शा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन अब विभाग ने इन समस्याओं का समाधान कर लिया है.

जान लें नक्शा लेने की प्रक्रिया

इसके अलावा, नक्शा प्राप्त करने के लिए डेढ़ सौ रुपए प्रति सीट शुल्क का भुगतान करना होता है. इसके अतिरिक्त, पोस्टर और पैकिंग चार्ज भी अलग से भरना होगा. आवेदनकर्ता को अपने गांव, क्षेत्र, खाता एवं खसरा, अंचल का नाम, राजस्व और थाना नंबर जैसे विवरण देना होगा.

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विभाग ने यह भी बताया कि समय-समय पर सजनी कार्यक्रम और अन्य सरकारी कार्यक्रमों में नक्शे की उपलब्धता होती है, जहां नगद भुगतान करने पर भी लोग नक्शा खरीद सकते हैं. इस नई प्रणाली से न केवल दस्तावेजों की उपलब्धता में तेजी आएगी, बल्कि बिहार के किसानों और आम जनता को भूमि संबंधित कार्यों में सुविधा भी मिलेगी.

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