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Adultery यानि भारतीय दंड संहिता का धारा 497 पुरुषवादी मानसिकता का चरम उदाहरण है

Rahul Kumar ‎ KNOW THE LAW,SAVE THE SOCIETY Yesterday at 18:32  ·  Edited   Adultery यानि भारतीय दंड संहिता का धारा 497 पुरुषवादी मानसिकता का चरम उदाहरण है।इस धारा के तहत यदि किसी की पत्नी उसके सहमति के बगैर किसी दूसरे पुरुष से यौन संबंध बनाती है तो उस दूसरे पुरुष को 5 साल तक की सजा हो सकती है।लेकिन यदि पति अपने पत्नी की सहमति के बगैर किसी दूसरे महिला से यौन-संबंध बनाए तो फिर इसके लिए पति के विरुध्द कोई सजा का प्रावधान नहीँ है।जब पत्नी करे तो सजा,जब पति करे तो कोई सजा नहीँ। मैँ इस धारा मेँ उक्त संशोधन के लिए पटना उच्च न्यायालय मेँ जनहित याचिका दायर कर रहा हूँ।इस याचिका मेँ ये भी मांग की जा रही है कि ऐसे पति को सजा देने के साथ साथ उस दूसरी महिला के विरुध्द बांड बनाया जाए और उसके विरुध्द Remedial Action लिया जाए।चूँकि धारा 497 के तहत दूसरे पुरुष के सिवाय Adultery करने वाली पत्नी को सजा नहीँ दिया जा सकता,इसलिए इनके विरुध्द भी बांड बनाने और Remedial action लेने का मांग किया गया है। 18 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिला जो किसी दूसरे के प