राजस्थानः जयपुर बम ब्लास्ट के चार अभियुक्तों को हाइकोर्ट ने बरी किया, जांच अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश
पोस्ट किया गया 21:59 29 मार्च 2023 21:59 29 मार्च 2023 राजस्थानः जयपुर बम ब्लास्ट के चार अभियुक्तों को हाइकोर्ट ने बरी किया, जांच अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश मोहर सिंह मीणा जयपुर से, बीबीसी हिंदी के लिए Getty Images Copyright: Getty Images 13 मई 2008 को ब्लास्ट के बाद का मंज़र Image caption: 13 मई 2008 को ब्लास्ट के बाद का मंज़र जयपुर में 13 मई 2008 को हुए सीरियल बम ब्लास्ट के चार अभियुक्तों को हाईकोर्ट ने बुधवार को बरी कर दिया. इन सभी अभियुक्त को दिसंबर 2019 में स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी. कोर्ट ने राजस्थान पुलिस के मुखिया (डीजीपी) को इस मामले के जांच अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं. चारों अभियुक्त उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों के रहने वाले हैं. बरी हुए चारों अभियुक्त उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों के रहने वाले हैं. इनके नाम मोहम्मद शैफ़, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सरोवर और सैफुल रहमान हैं. इन अभियुक्तों ने सोलह साल तक कोर्ट की लड़ाई लड़ी और हाइकोर्ट से बरी हुए हैं. बरी हुए चारों अभियुक्तों के वकील सैय्यद शहादत अली ने कोर्ट के फ़ैसले पर बीबीसी से फ़ोन पर बातची