क्या जूनागढ़ के लोगों को पाकिस्तान की नागरिकता मिल सकेगी?
रियाज़ सोहैल बीबीसी उर्दू इस पोस्ट को शेयर करें Facebook इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp इस पोस्ट को शेयर करें Messenger साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट FB\JUNAGADH STATE MUSLIM FEDERATION सोमवार को सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस सलाहुद्दीन पंवार और जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी की खंडपीठ के सामने एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें जूनागढ़ के निवासी ने पाकिस्तान की नागरिकता नहीं मिलने की शिकायत की थी. याचिकाकर्ता छोटू मियां के मुताबिक़, उनके परिवार के चार सदस्य 2007 में भारत से पाकिस्तान आ गए थे, लेकिन अभी तक उन्हें पाकिस्तान की नागरिकता नहीं मिली. याचिकाकर्ता का कहना है कि जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान से मिलने का फ़ैसला किया था लिहाज़ा जूनागढ़ के बाशिंदे पाकिस्तान के नागरिक हैं. भारत के विभाजन के समय इस उपमहाद्वीप में ऐसी कई रियासतें थीं जहां नवाबों का शासन था. गुजरात के दक्षिण-पश्चिम में स्थित जूनागढ़ ऐसी ही एक रियासत थी. 80 फ़ीसदी हिंदुओं की आबादी वाली इस रियासत के नवाब ने इसका पाकिस्तान में विलय करने का फ़ैसला लिया था. लेकिन आज़ादी के कुछ महीनों बाद आधिकारिक तौर पर इ