सीएए की फाइलों को सार्वजनिक करने से गृह मंत्रालय का इनकार, कहा- विदेशी रिश्ते खराब हो जाएंगे
02:16 PM Mar 08, 2020 | धीरज मिश्रा | कबीर अग्रवाल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने न सिर्फ बोगस आधार पर नागरिकता संशोधन कानून से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने से मना किया बल्कि सूचना देने के लिए आरटीआई एक्ट, 2005 में तय की गई समयसीमा का भी उल्लंघन किया. नॉर्थ ब्लॉक. (फोटो साभार: वीकिमीडिया कॉमन्स) नई दिल्ली: अमित शाह की अगुवाई वाला केंद्रीय गृह मंत्रालय विवादित नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने और इस कानून पर उठ रहे सवालों का जवाब देने से लगातार इनकार कर रहा है. द वायर द्वारा इसे लेकर दायर किए गए कई सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदनों पर गृह मंत्रालय ने बोगस आधार पर जवाब देने से मना कर दिया और कुछ मामलों में सूचना देने के लिए आरटीआई एक्ट, 2005 में तय की गई समयसीमा का भी उल्लंघन किया. उदाहरण के तौर पर, 25 दिसंबर 2019 को दायर किए गए आरटीआई आवेदन में हमने नागरिकता संशोधन विधेयक को कैबिनेट से पास कराने से जुड़ी फाइलों के बारे में जानकारी मांगी थी. विशेष रूप से हमने उन सभी दस्तावेजों, रिकॉर्ड्स, फाइल नोटिंग्स, पत्राचार की प्रति मांगी थी ज