धर्म-परिवर्तन कर होने वाली शादी समस्या है या राजनीति?
सुशीला सिंह बीबीसी संवाददाता इमेज स्रोत, NURPHOTO/GETTY IMAGES इमेज कैप्शन, सांकेतिक तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा है कि 'शादी-ब्याह के लिए धर्म-परिवर्तन आवश्यक नहीं है, नहीं किया जाना चाहिए और इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए. सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव-जिहाद को रोकने के लिए सख़्ती से कार्य करेंगे. एक प्रभावी क़ानून बनाएंगे.' हालांकि 'लव-जिहाद' शब्द की कोई क़ानूनी हैसियत नहीं है. इसे ना ही अबतक किसी क़ानून के तहत परिभाषित किया गया है और न ही केंद्र या राज्य की किसी एजेंसी ने किसी क़ानूनी धारा के तहत इम मामले में कोई केस दर्ज किया है. गृह मंत्रालय भी कहता है कि जबरन अंतरजातीय विवाह को 'लव-जिहाद' कहा जा रहा है. एक सांसद के सवाल पर गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने ये जवाब दिया था और संविधान में उल्लेखित धर्म की आज़ादी पर अनुच्छेद 25 का भी उल्लेख किया था. विज्ञापन योगी ने हाल ही में मल्हनी (जौनपुर) सीट पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कह