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जम्मू-कश्मीर: ख़ास दर्जा ख़त्म, तो क्या अब सामान्य होंगे हालात?

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इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को ऐतिहासिक फ़ैसला करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 35-ए को निष्प्रभावी करते हुए जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का फ़ैसला लिया. इसके तहत 31 अक्तूबर, 2019 से राज्य की जगह दो केंद्रशासित प्रदेशों की व्यवस्था अस्तित्व में आ गयीं. अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर को नाममात्र की स्वायत्तता हासिल थी, लेकिन इसे निरस्त कर दिया गया ताकि इलाके में विकास को बढ़ावा देने और आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा बलों पर सीधे केंद्र का नियंत्रण हो. इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES दरअसल मौजूदा केंद्र सरकार को यह लगा कि बीते तीन दशक से राज्य में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बाद भी न तो कश्मीरी जनता पूरी तरह काबू में है और न ही वहां होने वाले विद्रोह प्रदर्शनों को दबाया जा सका है. ऐसे में उन्होंने एक देश, एक संविधान के विचार को यहां लागू करने का फ़ैसला किया. जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा निरस्त किए जान

जस्टिस बोबडे होंगे सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश

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29 अक्तूबर 2019 इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट SCI.GOV.IN Image caption जस्टिस बोबडे भारत के सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायधीश होंगे. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस शरद अरविंद बोबडे को सुप्रीम कोर्ट का अगला मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने के फ़ैसले पर अपना हस्ताक्षर कर दिया है. जस्टिस बोबडे भारत के सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश होंगे. जस्टिस बोबडे 18 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेंगे. सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं. 18 नवंबर को न्यायाधीश बोबडे के कार्यभार संभालने के बाद उनके पास 18 महीने का ही कार्यकाल होगा. न्यायाधीश बोबडे का कहना है कि सभी मुक़दमों में न्याय सुनिश्चित करना उनका फौरी लक्ष्य है. वो यदि न्यायपालिका में बहु-प्रतीक्षित सुधार करके उन्हें अमल में लाना चाहते हैं तो इसके लिए उनके पास समय बहुत अधिक नहीं होगा. लेकिन उनके सामने चुनौतियां ज़रूर कई होंगी. विज्ञापन परंपरा का