बिहार अनलॉक: कहीं आने-जाने के लिए ई-पास की जरूरत खत्‍म, जानें और कौन सी पाबंदियां हटीं, किन बातों पर अब भी रहेगी रोक

 


लाइव हिन्‍दुस्‍तान टीम , पटनाLast Modified: Tue, Jun 08 2021. 20:00 PM IST
Livehindustan

बिहार में बुधवार से अनलॉक-1 की शुरुआत होगी। राज्य सरकार ने लॉकडाउन हटा लिया है। शाम सात बजे तक निजी-सार्वजनिक वाहनों और पैदल आवागमन की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू का एलान किया गया है, जो शाम सात से सुबह पांच बजे तक रहेगी। लेकिन, अब भी कई पाबंदियां जारी रहेंगी। स्कूल-कॉलेज, सभी धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान बंद रहेंगे। शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकेगी। दुकानों के खुलने से समय में और छूट दी गई है। अब शाम पांच बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। निजी दफ्तर भी खुलेंगे। सरकारी और निजी दफ्तर 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ शाम चार बजे तक खुल सकेंगे। नया आदेश नौ जून यानी बुधवार से 15 जून तक लागू रहेगा। 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक में मंत्रियों और पदाधिकारियों से विचार-विमर्श करने के बाद लॉकडाउन को समाप्त कर  पाबंदियों के साथ नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया। इसकी जानकारी उन्होंने स्वयं ट्वीट कर दी। नौ जून से सुबह छह से शाम पांच बजे तक दुकानें खुलेंगी। इनमें राशन, फल-सब्जी, मांस-मछली, पीडीएस आदि खाद्य सामग्रियों और कृषि संबंधित दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। अन्य दुकानें एक दिन बीच करके खुलेंगी। कौन से समूह की दुकानें किस दिन खुलेंगी, यह संबंधित जिलाधिकारी तय करेंगे। सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ शाम चार बजे तक खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय यथावत काम करेंगे। वहीं, न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा। 

आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में पाबंदियों पर निर्णय हुआ और गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया। बाद में मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, डीजीपी एसके सिंघल और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने पाबंदियों और छूट की जानकारी ऑनलाइन प्रेस कांफ्रेंस में दी। गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि पांच मई से आठ जून तक चार चरणों में लॉकडाउन लगाया गया। इसके कारण राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आई। वर्तमान में राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर नौ हजार के नीचे आ गई है। पर, अभी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाना घातक हो सकता है। 

निजी वाहन से यात्रा पर लगी रोक हटी
निजी वाहन व सार्वजनिक परिवहन में अब कोई भी आ-जा सकेगा। नाइट कर्फ्यू की अवधि शाम सात से सुबह पांच बजे तक को छोड़कर निजी वाहनों के परिचालन और पैदल आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50 प्रतिशत उपयोग की अनुमति रहेगी। सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इनका पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि नाइट कर्फ्यू के दौरान आवागमन पर रोक रहेगी। इस दौरान आवश्यक सेवा वाले, स्वास्थ्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त निजी वाहन, सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, ई-पास के साथ निजी वाहन, हवाई जहाज-ट्रेन के यात्री टिकट के साथ, अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहनों पर रोक नहीं रहेगी। 

स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, मॉल, पार्क, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
अनलॉक-1 में भी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान समेत सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। हालांकि शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकेगी। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। साथ ही सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान भी पूर्व की भांति अभी बंद ही रहेंगे। वहीं, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह नौ से रात नौ बजे तक होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे से खाना ले जा सकेंगे। आवासीय होटलों में अतिथि के लिए कमरे में भोजन सर्व किया जा सकेगा। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित होंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी और निजी आयोजन पर रोक रहेगी। 

शादी समारोह व श्राद्ध में 20 लोगों को ही अनुमति 
विवाह समारोह अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति में आयोजित हो सकेंगे। पर, डीजे और बारात जुलूस नहीं निकलेगा। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम तीन दिनों पहले देनी होगी। अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रम में भी अधिकतम 20 लोग शामिल होंगे। 

शर्तों का पालन नहीं करने वाले दुकानों पर कानूनी कार्रवाई 
गृह विभाग के आदेश में साफ किया गया है कि दुकानों-प्रतिष्ठानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। शर्तों का पालन नहीं करने पर दुकानों-प्रतिष्ठानों को अस्थायी तौर पर जिला प्रशासन द्वारा बंद कर दिया जाएगा। साथ ही आगे दुकान मालिकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुकानों-प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। दुकानों के परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का पालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद गोलाकार चिह्न बनाए जाएंगे।

जिला पदाधिकारी और सख्ती कर सकेंगे
जिला पदाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर प्रतिबंधों के अतिरिक्त और भी सख्त पाबंदी लगा सकते हैं। पर, वे किसी भी परिस्थिति में निर्धारित प्रतिबंधों को शिथिल नहीं कर सकेंगे। 
 
ये सहुलियतें जारी रहेंगी 
- पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान 
- कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की सेवाएं जारी रहेंगी
- निजी सुरक्षा सेवाओं पर भी रोक नहीं होगी
- ठेले पर फल-सब्जी घूम-घूमकर बेचे जा सकते हैं
- सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का परिचालन 24 घंटे जारी रहेगा
- हवाई या रेल यात्री के यात्रा के लिए कभी भी निजी वाहनों का परिचालन होगा (यात्री के पास टिकट होना चाहिए)
- बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन, गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय खुले रहेंगे
- औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठानों में काम होगा
- सभी प्रकार के निर्माण कार्य जारी रहेंगे
- ई-कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां भी होंगी
- कृषि एवं इससे जुड़े कार्य पर रोक नहीं
- प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम होगा 

https://www.google.com/amp/s/www.livehindustan.com/bihar/story-no-e-pass-needed-in-bihar-for-going-anywhere-lockdown-ends-cm-nitish-announced-unlock-4102880.amp.html

बिहार में कब से कब तक रहा लॉकडाउन

लॉकडाउन-1     5-15 मई तक  

लॉकडाउन-2   16-25 मई तक 

लॉकडाउन-3   26 मई से एक जून तक 

लॉकडाउन-4   02 जून से आठ जून तक 
 

Comments

Popular posts from this blog

"बक्श देता है 'खुदा' उनको, ... ! जिनकी 'किस्मत' ख़राब होती है ... !! वो हरगिज नहीं 'बक्शे' जाते है, ... ! जिनकी 'नियत' खराब होती है... !!"

Department of Education Directory