CAA पर सुप्रीम कोर्ट- फ़िलहाल रोक लगाने से इनकार
इस पोस्ट को शेयर करें Facebook इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp इस पोस्ट को शेयर करें Messenger साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES सु्प्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) पर बिना सुनवाई के रोक नहीं लगाई जा सकती. देशभर में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) के ख़िलाफ़ और समर्थन में दायर 144 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा? चार हफ़्ते बाद ही इस मामले पर कोई अंतरिम राहत दी जा सकती है. किसी भी हाई कोर्ट में सीएए से जुड़ा कोई मामला नहीं सुना जा सकता. केंद्र को चार हफ़्ते में जवाब दाखिल करने के कहा गया है. बिना केंद्र को सुने सुप्रीम कोर्ट का सीएए पर रोक लगाने से फ़िलहाल इनकार सुप्रीम कोर्ट में भारी भीड़ जब इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट में भीड़ को लेकर शिकायत की. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस एसए बोबड़े से कहा कि माहौल शांत रहना चाहिए, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट में. उन्होंने कहा कि कोर्ट को यह आदेश द