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NPR में पूछा जाएगा- कब और कहां पैदा हुए थे माता-पिता? इस बार जुड़े ये 8 नए सवाल

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aajtak.in नई दिल्ली,  25 December, 2019 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) पहली बार 2010 में तैयार किया गया था. इसके दो प्रमुख उद्देश्य बताए गए थे. पहला- देश के सभी निवासियों के व्यक्तिगत ब्योरे का इकट्ठा करना. दूसरा- ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के 15 साल और इससे ज्यादा उम्र के सभी निवासियों के फोटोग्राफ और अंगुलियों की छाप लेना. 2010 के इस राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को बनाने के लिए 15 बिंदुओं पर डेटा इकट्ठा किया गया था. नए रजिस्टर में आठ बिंदु और जोड़े गए हैं.   2010 में तैयार हुआ था पहला जनसंख्या रजिस्टर 2010 के रजिस्टर में मांगी गई थी 15 जानकारी नए रजिस्टर में 8 नए बिंदुओं पर मांगी गई जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना-2021 की प्रक्रिया शुरू करने और राष्‍ट्रीय जनसंख्‍या रजिस्‍टर (एनपीआर) को अपडेट करने को मंजूरी दे दी है. एनपीआर अपडेशन में असम को छोड़कर देश की बाकी आबादी को शामिल किया जाएगा. नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) पर चल रहे घमासान के बीच एनपीआर की प्रक्रिया को म

मोहब्बत के आंगन में नफरत की दीवार खींचने वालों को सिर्फ सत्ता चाहिए ।

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CAA के ख़िलाफ़ नाटक करने वाले स्कूली बच्चों पर देशद्रोह का केस दर्ज: प्रेस रिव्यू

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इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES कर्नाटक पुलिस ने एक स्कूल में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ नाटक का मंचन होने के बाद स्कूली बच्चों और प्रबंधकीय टीम के ख़िलाफ़ राजद्रोह का केस दर्ज किया है. अंग्रेजी अख़बार  इंडियन एक्सप्रेस में छपी ख़बर  के मुताबिक़ पुलिस ने इस मामले में नीलेश रक्षयाल नाम के एक व्यक्ति की शिकायत पर बच्चों और स्कूल प्रबंधकों के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा-124A और 504 के तहत केस दर्ज किया है. वहीं स्कूल की ओर से बताया गया है कि ये नाटक कक्षा चार के बच्चों की ओर से देश की वर्तमान हालत को बयाँ करते हुए बनाया गया था. 24 से 26 फ़रवरी के बीच भारत आ सकते हैं ट्रंप टाइम्स ऑफ़ इंडिया में छपी  रिपोर्ट के मुताबिक़  अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप 24 से 26 फ़रवरी के बीच भारत आ सकते हैं. ट्रंप की ये पहली भारत यात्रा होगी और इस यात्रा में भारत और अमरीका के बीच एक अहम व्यापारिक सौदे को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है. null और ये भी पढ़ें

सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए देना होगा 'धर्म का सबूत': प्रेस रिव्यू

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इस पोस्ट को शेयर करें Facebook   इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp   इस पोस्ट को शेयर करें Messenger   साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ जारी विरोध के बीच इस क़ानून के तहत भारतीय नागरिकता दिए जाने वाले कुछ नियम सामने आए हैं. इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर  के मुताबिक़, गृह मंत्रालय इस क़ानून के तहत नागरिकता देने के लिए नियम बना रही है. इन नियमों में पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आकर बसने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए अपने धर्म का सबूत देना होगा. इस नियम के तहत अगर नागरिकता हासिल करने का इच्छुक व्यक्ति 31 दिसंबर, 2014 से पहले का कोई भारतीय दस्तावेज़ पेश करता है जिसमें उसने अपना धर्म हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन या बुद्ध घोषित किया है तो ऐसे दस्तावेज़ को धर्म का सबूत माना जाएगा. पाकिस्तान में  अग़वा  हुई हिंदू लड़की null और ये भी पढ़ें हमें दूसरे देशों के क़ानूनों का सम्मान करना चाहिए: ओम बिरला CAA पर इमरान के सवालों का भारत ने दिया जवाब जस्टिस बोबडे बोले, आस्था तर्क पर नहीं टिकी होती