Bihar Voter List 2025: जन्म के अनुसार दस्तावेज जमा करने का आदेश, बहू के मायके से लेने होंगे ये डॉक्युमेंट
मतदाता सूची अपडेट करने के लिए निर्वाचन विभाग ने नया नियम जारी किया है। अब मतदाताओं को जन्मतिथि के अनुसार दस्तावेज जमा करने होंगे। अलग-अलग जन्मतिथि के अनुसार अपने या माता-पिता के दस्तावेज देने होंगे। घर की बहू को अपने मायके से माता-पिता का दस्तावेज देना होगा। 2003 की मतदाता सूची में नाम होने पर कोई दस्तावेज नहीं लगेगा केवल गणना प्रपत्र और फोटो ही जमा करना होगा।
HIGHLIGHTS
- जन्म के अनुसार दस्तावेज जमा करने का आदेश
- बहू के मायके से लगेगा माता-पिता का दस्तावेज
- 2003 सूची में नाम होने पर दस्तावेज नहीं
संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। जिले में चल रहे गणना प्रपत्र प्रारूप अभियान के दौरान निर्वाचन विभाग ने जन्म के अनुसार चार भागों में समय का बंटवारा करते हुए जरूरी दस्तावेज देने का आदेश सभी मतदाताओं को दिया है। बीएलओ के द्वारा विधानसभा क्षेत्र में वितरण किए जा रहे गणना प्रपत्र में कई प्रकार के जरूरी जानकारी के साथ जन्म के अनुसार दस्तावेज देने हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरना जरूरी होने के साथ पासपोर्ट साइज का फोटो देना जरूरी है। इसके बाद जन्म के अनुसार 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज देना है। जिन मतदाताओं का जन्म 01/07/1987 के पहले हुआ है उनको केवल प्रपत्र भरने के साथ पासपोर्ट साइज का फोटो और 11 दस्तावेजों में से किसी एक को जमा करना जरूरी है।
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इसी प्रकार 1987 और 2/12 2004 के बीच जिनका जन्म हुआ है उनको गणना प्रपत्र और पासपोर्ट फोटो के साथ-साथ अपने माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना जरूरी है। इसी प्रकार जिनका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है उनको गणना प्रपत्र और पासपोर्ट फोटो के साथ-साथ माता और पिता का भी दस्तावेज देना जरूरी है।
इधर, घर की बहू के मामले में उनके मायके के माता-पिता का दस्तावेज लगेगा। दूसरी तरफ वर्ष 2003 के मतदाता सूची में जिनका नाम होगा उनको केवल गणना प्रपत्र भरने के साथ पासपोर्ट फोटो लगाकर प्रपत्र जमा करना है उनको किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं देना है।
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जन्म के अनुसार किसे लगेगा कौन सा दस्तावेज
सभी लोगों को गणना प्रपत्र के साथ एक पासपोर्ट फोटो देना जरुरी है। इसके बाद अगर आपका जन्म 01.07.1987 के पहले हुआ है तो सरकार की कोई भी भूमि या मकान का आवंटन प्रमाण पत्र, राज्य या प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां उपलब्ध हो, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी, एससी-एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थाई निवास प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/ बैंक/ डाकघर/एलआईसी / पीएसयू द्वारा भारत में 01/07/1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज।
केंद्रीय/राज्य/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र या पेंशन भुगतान का आदेश पीपीओ में से कोई एक दस्तावेज वो भी केवल आपका ही देना जरूरी है, अगर आपका जन्म 01.07.1987 के बाद और 02.12.2004 के बीच हुआ है तो 11 दस्तावेज में से कोई एक आपका लगेगा और साथ में आपके माता या पिता में से किसी एक का भी दस्तावेज लगेगा।
अगर आपका जन्म 02.12.2004 के बाद हुआ है तो 11 दस्तावेज में से कोई एक आपका और साथ ही आपके माता-पिता यानी तीनों का भी कागजात लगेगा। जो घर की बहू हैं, उनके मामले में उनके मायके के मां और पापा का 11 में से कोई एक दस्तावेज लगेगा। उनके सास-ससुर का नहीं लगेगा। वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम रहने पर केवल गणना प्रपत्र पासपोर्ट फोटो के साथ जमा करना है।
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