Lockdown in Bihar: बिहार में क्या बंद, क्या खुला रहेगा !! 15 मई तक लॉकडाउन

 


जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, अस्पताल, आपदा प्रबंधन, टेलीकॉम, पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे.

- अस्पताल और उससे जुड़ी सेवाएं (दवा दुकानें, लैब, एंबुलेंस) काम करते रहेंगे.

- बैंकिंग, बीमा, एटीएम, औद्योगिक और विनिर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, ई-कॉमर्स, कृषि और उससे जुड़े कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम, - इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग, केबल सर्विस चालू रहेगी.

- पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित रिटेल और भंडारण प्रतिष्ठानों में काम होगा.

- आवश्यक खाद्य सामग्री, फल-सब्जी (ठेला पर बिक्री), मांस-मछली, दूध, पीडीएस की दुकानों को सुबह सात से 11 बजे तक की अनुमति.

- पब्लिक प्लेस पर अनावश्यक घूमने-फिरने पर रोक.

- सभी तरह के गाड़ियों के परिचालन पर रोक.

- पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50 फीसदी लोगों को बैठने की अनुमति.

- रेल, फ्लाइट्स और लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर की अनुमति.

- सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद. किसी तरह की परीक्षाएं नहीं.

- रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें बंद रहेंगी. सुबह 9 से रात 9 बजे तक होम डिलीवरी को मंजूरी.

- सभी तरह के धार्मिक स्थलों पर पाबंदी.

- सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन नहीं.

- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान बंद.

- विवाह समारोह में 50 व्यक्तियों को आने की अनुमति. डीजे और जुलूस की इजाजत नहीं. विवाह की सूचना तीन दिन पहले थाने को देना जरूरी.

- श्राद्ध कर्म, अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों के शामिल होने की इजाजत.


https://www.prabhatkhabar.com/state/bihar/bihar-lockdown-news-bihar-coronavirus-update-lockdown-in-bihar-till-15-may-2021-cm-nitish-kumar-bihar-coronavirus-lockdown-guidelines-for-marriage-upl

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