मुस्लिम नौजवानों के खेलाफ आतंकवाद का झूठा मुक़दमा

                    मुस्लिम नौजवानों के खेलाफ आतंकवाद का झूठा मुक़दमा 

       औरंगाबाद 9,जनवरी (यू एन आई ) रेयासत महाराष्ट्र के नांदेड जिला से दहशत गर्दी  क्व इल्जामात के तेहत गिरफ्तार चार मुस्लिम नौजवानों की रिहाई को लेकर आज यहाँ जमिअत -उल -ओलेम (अरशद मदनी)के वकील ने सेसन कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नक़ल पेश किया और कहा के पुलिस ने उन नौजवानों के खेलाफ दहशत गर्दी का झूठा मुक़दमा दर्ज किया है,जिसके बाद शेसन अदालत ने इस्तेगासा (अभियोजन)की भी बहस सुनी और जमनत के दरखास्त पर फैसला लेने की तारीख ..............तय की ,आरोपियों की पैरवी करने वाले वकील अधिवक्ता खिज्र पटेल ने अदालत के रूबरू सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया और कहा के प्रदेश की आतंकवाद निरोधक दस्ता ने कल आरोपियों के खेलाफ जो चार नये इल्जेमात (आरोप) लगाये हैं वह उनपर कानूनन लागु नहीं ही सकते ,कयोंके जांच एजेंसियों ने जिन धाराओं को आयेद (लागू) किया है उसका कोई सबूत नहीं है ........
       उन्होंने अदालत को बताया के जांच एजेंसियों  ने आरोपियों पे .... यू ए पी ए   एक्ट की जो धारा लगाए हैं उसके मुताबिक़ आरोपियों का किसी संदिग्ध और प्रतिबंधित संगठन की सरगर्मी और कारवाईयों में भाग लेना जरुरी है लेकिन उपरोक्त मामलों में आरोपियों के खेलाफ ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिससे की ये साबित हो सके की आरोपियों का संबंध किसी संदिग्ध और प्रतिबंधित संगठन के कारवाईओं में भाग लिया हो ......सुप्रीम कोर्ट के दो मशहूर फैसलों बिनायेक सेन ,और डॉक्टर रमीज का जिक्र करते हुए बचाओ पक्ष के वकील ने अदालत को बताया के उन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ शब्दों में कहा के किसी संदिग्ध संगठन का कार्यकर्ता होना इस बात का सबूत नहीं के आरोपियों उसके सरगर्मियों ,और कारवाईयों में भी शामील हों .....बचाओ पक्ष के दलील सुनने के बाद सरकारी वकील ने भी कुछ जवाज पेश किये और कहा के आरोपियों को अगर जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह फरार हो सकते हैं या फिर उनकी रिहाई गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं .......वाजेह रहे के गुजिस्ता दिनों प्रदेश .... ए टी एस  ने महाराष्ट्र के नांदेड (nander )जिला से चार मुस्लिम नौजवान आरोपियों में मुजम्मिल सादिक ,इरफ़ान ,और इल्यास को गैर कानूनी करवाई  रोक थाम से सम्बंधित कानून के दफात 5,और खतरनाक हथियार रखने वाले कानून की धारा 5 के तहत गिरफ्तार किया था ,और उनपर इल्जाम लगाया था के विदेश से सम्बंधित लश्करे तैबा और हर्कतुल मुजाहेदीन नामी संगठनों से ईमेल और टेलीफोन  के जरिये सम्पर्क बनाये हुए था .......और उनके पास से पुलिस ने दो रिवाल्वर भी जब्त किये थे ........

उर्दू दैनिक पिन्दार में दिनांक 10/01/2013 को प्रकाशित .........

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